1 जुलाई से बैंकिंग, कंपनी खोलने और PF अकाउंट से पैसा निकालने के नियमों में बदलाव होने वाला है। इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा।इसमें एटीएम से कैश निकालने और अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करनेको लेकर नियम शामिल हैं। हम आपको ऐसे हे बदलावों के बारे में बता रहे हैं जो आप पर असर डालेंगे।
1 जुलाई से PF अकाउंट से पैसा निकालना नहीं रहेगा आसान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट से एक तय रकम (खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम) निकालने की छूट दी थी। इसकी डेडलाइन 30 जून को खत्म हो रही है। ऐसे में एक जुलाई के बाद आप पीएफ एडवांस क्लेम नहीं कर सकेंगे।
‘सबका विश्वास योजना’ का नहीं मिलेगा लाभ
सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान की डेडलाइन 30 जून है। 1 जुलाई से आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। सबका विश्वास' स्कीम टैक्स विवाद की हर परेशानी का समाधान है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून के बाद वो इस स्कीम की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी।
PNB सेविंग अकाउंट पर कम मिलेगा ब्याज
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.50 फीसदी की कटौती की है ये कटौती 1 जुलाई से लागू होगी। इसके बाद बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा। पीएनबी के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3 फीसदी सालाना और 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस पर 3.25 फीसदी सालाना की ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा।
1 जुलाई से नई कंपनी खोलना होगा आसार
1 जुलाई से नई कंपनी शुरू करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अब घर बैठे सिर्फ आधार के जरिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। सरकार ने सेल्फ डिक्लरेशन के आधार पर कंपनी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। नए नियमों के मुताबिक, कंपनी शुरू करने के लिए डॉक्युमेंट्स अपलोड करने की जरूरत को खत्म कर दिया गया है।
बदल जाएगा ATM से कैश निकालने का नियम
लॉकडाउन और कोरोना के कारण लोगों को एटीएम से कैश निकालने के नियम में जो रहत दी गई थीं को एक जुलाई से नहीं मिलेंगी। सरकार ने एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस हटा लिए थे। सरकार ने तीन महीनों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन फीस हाटकर लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। ये छूट सिर्फ 3 महीनों के लिए दी गई थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाली है।
औसत न्यूनतम बैलेंस करना होगा मेंटेन
कोरोना काल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस (मिनिमन बैलेंस) की अनिवार्यता नहीं होगी। यह आदेश अप्रेल से जून महीने तक के लिए था। ऐसे में खाते में मिनिमम बैलेंस ना होने पर भी लोगों को किसी तरह का जुर्माना नहीं चुकाना था। लेकिन अब 1 जुलाई से आपको अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखना होगा।
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