सरकार ने शुक्रवार को यात्रा एजेंट्स को रिफंड देने में देरी न करने की चेतावनी दी है। सरकार ने एजेंट्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी यात्री ने ट्रैवल एजेंट से टिकट कटवाया है और कोरोना संकट के समय फ्लाइट कैंसिल हुई है तो एजेंट उसका पैसा एयरलाइन कंपनी से मिलते ही तुरंत यात्रियों को वापस दें। यात्रियों को जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर किया जाए।
एयरलाइंस 31 मार्च तक लौटा सकेंगी पैसे
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई फ्लाइट के टिकट के पैसे लौटाने का दे दिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि यात्रियों को पूरे पैसे मिलेंगे। कोर्ट ने लॉकडाउन के पहले बुक हुए टिकट के पैसे लौटाने के लिए 31 मार्च 2020 तक की मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि यात्री को क्रेडिट कूपन जारी किए जाएंगे। यात्री इसे किसी को ट्रांसफर कर सकता है।
रिफंड देरी पर डीजीसीए ले सकता है एक्शन
इसमें यह भी कहा गया था कि एजेंट के माध्यम से बुक किए गए हवाई टिकटों पर रिफंड उनके माध्यम से ही होगा। टिकट कैंसिलेशन के केस में ट्रैवल एजेंट को ट्रैवल वाउचर जारी करने को लेकर साफ मना कर दिया गया था। अगर ट्रैवल एजेंट फंड जारी करने में देरी करता है तो DGCA उसके खिलाफ ऐक्शन ले सकता है।
क्या कहा था ट्रैवल एजेंट फेडरेशन ने ?
ट्रैवल एजेंट फेडरेशन की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि CAR ट्रैवल एजेंट्स को रेगुलेट करती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ट्रैवल एजेंट्स के खाते में जमा राशि आती है और वह ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
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